त्यूणी पुलिस ने अटाल में नए आपराधिक कानून को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये

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By Pahadi Darpan

                                             नए अपराधित कानून को जन जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते थाना अध्यक्ष त्यूणी आशीष रवियान 

गोविन्द शर्मा,(Journalist)

आगामी 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के संबंध में त्यूणी पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव, बाजार और कस्बे- में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये। इस दौरान स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नए आपराधिक कानूनों के संबंध में जागरूक किया गया। आगामी एक जुलाई से लागू होने वाले नए कानूनों में के बारे में त्यूणी पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों को जागरूक करते हुए लागू किये जाने वाले कानूनों के सम्बंध में जानकारी देते हुए इनका अनुपालन किये जाने की बात कही। शनिवार दोपहर त्यूणी बाजार और अटाल में थाना अध्यक्ष त्यूणीआशीष रवियान के नेतृत्व में त्यूनी पुलिस ने उपस्थित स्थानीय लोगों को आगामी जुलाई से लागू होने वाले तीन नए कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए कहा की उत्तराखंड सहित देश के सभी राज्यों में एक जुलाई से तीन नए कानून लागू हो रहे हैं , जो भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैं। कहा कि नए कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं जो न्याय की अवधारणा को और मजबूत करेंगे, नए कानून के अंतर्गत न्यायालय में लंबित मामलों को वापस लेने के लिए पीड़ित को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा व न्यायालय में पीड़ित को सुनवाई के लिए भी अवसर दिया जाएगा व बिना सहमति के मुकदमा वापस नही नहीं लेने दिया जाएगा। थानाध्यक्ष ने बताया कि बताया कि नए कानूनों में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। दुष्कर्म व फोक्सो एक्ट के मामलों में जांच दो माह के भीतर पूरी करने की व्यवस्था की गई है। नए कानून के तहत पीड़ित को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। इसके अलावा तलाशी अथवा जब्ती की प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी कराना भी अनिवार्य होगा। सात वर्ष अथवा उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ को घटनास्थल पर जाना अनिवार्य होगा। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पांच वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है।